बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाबुलनाथ क्षेत्र स्थित हॉल ने महाराष्ट्र सरकार की कोविड-19 की 'श्रृंखला तोड़ने' के लिए लगायी गई पाबंदियों का उल्लंघन किया, जो 15 मई तक लागू हैं।
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