सरकार ने एक आदेश में कहा कि जिन नगर निगमों एवं जिले में संक्रमण की दर 10 फीसदी से नीचे है और ऑक्सीजन वाले बिस्तर 40 फीसदी से कम भरे हैं, उन जगहों पर प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं अन्य सेवाओं का समय सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकता है जो फिलहाल सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ही है।
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