गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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