
दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘कोई छात्र प्रत्यक्ष माध्यम में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को कर सकता है बशर्ते कि ऐसे मामलों में एक कार्यक्रम के लिए कक्षा के समय का दूसरे कार्यक्रम की कक्षा के समय के साथ मिलान न हो।
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