केरल हाईकोर्ट ने कहा—'PFI और SDPI चरमपंथी संगठन, हिंसक गतिविधियों में शामिल फिर भी प्रतिबंधित नहीं' Hindi

 न्यायमूर्ति के हरिपाल ने हाल के एक आदेश में कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसडीपीआई और पीएफआई चरमपंथी संगठन हैं जो हिंसा के गंभीर कृत्यों में लिप्त हैं। फिर भी वे प्रतिबंधित संगठन नहीं हैं।'

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