इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि आदित्यनाथ को 25 सितंबर 2022 के बाद भी पद पर बने रहने के समर्थन में विधिक दस्तावेज पेश करने के आदेश दें।
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