पत्नी के शव के टुकड़े करने वाले आरोपी सीमर खान को कोर्ट ने लगाई फटकार, जमानत याचिका खारिज Hindi

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पति के जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

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