MCD मेयर चुनाव से पहले AAP ने चला बड़ा दांव, इन विधायकों को नगर निगम में किया मनोनीत Hindi
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दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार, स्थानीय शहरी निकाय के लिए हर पांच साल में चुनाव कराना अनिवार्य है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सत्ता में बने रहने के लिए कौन सी पार्टी बहुमत में है।
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